UP CM Yuva Udyami Yojana:- उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसे चार वर्षों में चुकाना होगा। इसके अलावा, यदि लाभार्थी समय पर भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

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UP CM Yuva Udyami Yojana 2025
योजना के अंतर्गत हर साल एक लाख से अधिक युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, जो युवा पहली बार लोन लेकर समय पर भुगतान कर देते हैं, उन्हें अगली बार 7.5 लाख रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा भी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिसे चार वर्षों में चुकाना होगा। समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 10% की छूट भी दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लिए गए ऋण को सफलतापूर्वक चुका देता है, तो उसे अगली बार 7.5 लाख रुपये तक का ऋण लेने का अवसर मिलेगा।
सरकार ने इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और हर साल 1 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन करने के लिए आवेदक को MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह योजना प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Eligibility Criteria)
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आयु सीमा – आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- नागरिकता – आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- व्यवसाय – किसी भी प्रकार का स्वरोजगार या स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज – आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज और बैंक खाता विवरण जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन पत्र – आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म।
- आधार कार्ड – पहचान और पते के प्रमाण के रूप में।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र – यह साबित करने के लिए कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र – न्यूनतम आवश्यक योग्यता का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र – आवेदक की पारिवारिक आय को दर्शाने वाला प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण – ऋण राशि प्राप्त करने के लिए सक्रिय बैंक खाता।
- व्यवसाय योजना (बिजनेस प्लान) – उद्यम से संबंधित विस्तृत योजना, जिससे पता चले कि ऋण का उपयोग कैसे किया जाएगा।
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए।
- पैन कार्ड – वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक।
- मोबाइल नंबर – योजना से संबंधित अपडेट और सत्यापन के लिए।
- इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उठाने के लिए आपको MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – सबसे पहले उत्तर प्रदेश MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें – “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” के तहत नया आवेदन फॉर्म भरें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें – अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें – आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें – सारी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन जमा कर दें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चयन प्रक्रिया
- आवेदन के बाद सरकारी अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- अगर आप पात्र पाए जाते हैं, तो लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का मौका दे रही है। यदि आप स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और आर्थिक मदद की जरूरत है, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है।